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कंगना मामला :बॉम्बे हाईकोर्ट की BMC को फटकार ,रोक के बावजूद क्यों की कार्यवाही










बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा बांद्रा में अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू करने के बाद, उनके वकील ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि BMC की कार्रवाई अवैध है।


हाई कोर्ट के फैसले के बाद, अभिनेत्री के वकील रिजवान सिद्दीकी ने  कहा कि “हम कानून के दायरे में काम करेंगे। घर के अंदर कोई भी काम नहीं चल रहा था। BMC ने जो कार्रवाई की है हम उसके खिलाफ क्रिमिनल केस करेंगे। BMC ने झूठ बोला है, मैंने उन्हें तोड़फोड़ करने के लिए मना किया था। मैंने उन्हें बोला था कि ये पूरा मामला कोर्ट में है।”



 BMC ने कंगना को उनके ऑफिस में 'अवैध निर्माण' करने को लेकर नोटिस जारी किया था। जिसपर अभिनेत्री के वकील ने कहा है कि ‘इस बिल्डिंग में अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ था। इसलिए उनके द्वारा काम रोकने का नोटिस बिल्कुल गलत है। ऐसा लगता है कि उन्हें डराने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है।’


 ताजा नोटिस में, BMC ने कहा है कि ‘कंगना रनौत के वकील द्वारा दिए गए जवाब में लगाए आरोप निराधार हैं।’ उनके मुताबिक, “नोटिस मिलने के बाद, आपने काम जारी रखा इसलिए जैसा कि नोटिस में लिखा है ऑफिस को आपके जोखिम, लागत और परिणामों पर ध्वस्त किया जाएगा।”





कंगना रनौत आज ही हिमाचल प्रदेश से मुंबई पहुंची हैं। BMC की कार्रवाई पर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कंगना ने ट्वीट करते हुए BMC को ‘बाबर सेना’ बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ‘ये लोकतंत्र की हत्या है।’


वही अन्य ट्वीट में लिखा-”मेरे घर में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। सरकार ने भी कोरोना के समय में 30 सितंबर तक किसी भी विध्वंस पर प्रतिबंध लगा दिया है।”





 







 












 









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