बाबरी मस्जिद मामले में आया फैसला सभी 32 आरोपी बरी
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।
विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।
कोई ठोस सबूत नहीं: कोर्ट
बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि वीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। फैसले में कहा गया है कि फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं, उनसे कुछ साबित नहीं होता है।
फैसले के साथ ही रिटायर होंगे सीबीआई के स्पेशल जज
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने के बाद अब बाबरी विध्वंस केस में फैसले की घड़ी भी आ गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव आज इस मामले में फैसला सुनाने के साथ ही रिटायर हो जाएंगे। शल जज सुरेंद्र कुमार यादव के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। फैसला सुनाने के साथ ही वह शाम 5:00 बजे रिटायर हो जाएंगे. सीबीआई के अदालत के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को 1 साल का कार्यकाल विस्तार मिला है। इसी मामले पर सुनवाई को देखते हुए उन्हें यह सेवा विस्तार दिया गया था और फैसले के साथ ही वह रिटायर भी होंगे।
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