क्या है एकल दुकाने खोलने का जिलाधिकारी का आदेश
कानपुर जिलाधिकारी ने हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर एकल दुकाने खोलने के आदेश जारी किये थे व्यापारियों में इसे लेकर कुछभ्रम की स्तिथि रही। मंगलवार को कुछ व्यापारी जो की आदेश को समझ नहीं पाए और अपनी दुकाने जो की बाजारों मैं है खोल दी। जिन्हे बाद मैं बंद कर दिया गया।
जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट है कि वही एकल दुकानें खुलेंगी जो आवश्यक सेवा में आती हैं। इसके मायने यह है कि मोहल्लों के जनरल स्टोर, दवा, दूध डेयरी की दुकानें ही तय समय के अनुसार खुलेंगी। कानपुर होटल, गेस्टहाउस, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट , मिठाई आदि की दुकानें खोलने का जिक्र नहीं है।
व्यापारी भ्रम में दुकानें आदि न खोलें। वहीं, कानपुर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव मेहरोत्रा का कहना है कि इलेक्ट्रिक की वही दुकानें खोली जा सकेंगी, जो अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं। मनीराम बगिया के थोक बाजार को खोलने के संबंध में अभी आदेश नहीं आया है।
कॉपी किताबों की भी वही दुकानें खुलेंगी जो अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके मायने ये हैं कि परेड, चौक की थोक बाजार अभी बंद रहेंगे।
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