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अनलॉक -1 के साथ लॉकडाउन -5 के दिशा निर्देश गृहमंत्रालय ने जारी किये

देश में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।  8 जून से रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थान खुलेंगे। देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू हो गया है। अब ये 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा. शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए है। लॉकडाउन-5 को अनलॉक-1 का नाम दिया गया है। 

मुख्य बातें


लॉकडाउन खत्म होगा, अनलॉक-1 शुरू होगा। 


लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू होगा। 


कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी। 



फेज -1 में 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां खुलेंगे, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। 


30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 


फेज -2 में स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा। 


सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। 


फेज -3 में स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा। 


अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा। 


65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह। 


सिर्फ जरूरी कार्य व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलें। 


पहले की तरह मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 


भीड़ लगाना मना होगा, शादियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे। 


अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हों। 



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