यूपी में अब दोनों सवारियों के लिए हेलमेट जरूरी,अगर तीन बार कटा चालान तो वाहन होगा सीज
उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। राज्य में अब दोपहिया वाहन चालक के साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
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उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। राज्य में अब दोपहिया वाहन चालक के साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। तय हुआ है कि एक नवंबर से शुरू हो रहे यातायात माह के दौरान हेलमेट न लगाने वाले ऐसे लोगों से तीन हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा जो बार-बार नियम तोड़ते हैैं।
एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट पूरे देश में लागू है लेकिन, विरोध के चलते तमाम प्रदेशों में जुर्माने को लेकर छूट जारी है। दो महीने तक सरकार ने लोगों को छूट दी। लोग इसके बाद भी यातायात को नियमों का उल्लंघन करते रहे। इसके बाद सरकार ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे।
उन्होंने कहा कि पहली बार उल्लंघन पर 500 रुपये, दूसरी बार 1,000 और तीसरी बार 3000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी अगर कोई हेलमेट नहीं पहनकर यातायात नियमों का उल्लंघन करना जारी रखता तो ऐसे में हम वाहन को जब्त कर लाइसेंस रद्द कर देंगे।
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