उच्च न्यायालय और जेल मैनुअल का करें पालन- डीजे
- दोष सिद्व कैदी अपील पर दें ध्यान
उरई।
दोषी सिद्व कैदी अपील पर ध्यान दें। साथ हीं जो भी मैनुअल जेल का है उसके अनुसार हीं कार्य किया जायें इसमें किसी तरह की कोई शिथिलता न बरतीं जायें। उच्च न्यायालय द्वारा भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए है उन्हें अनदेखा करने की चेष्ट न हों। जो सुविधायें मिलनी चाहिए उनमें कोताही न बरतीं जायें। उक्त बात जिला जज अनिल गुप्ता ने आज जिला जेल का निरीक्षण करते समय वहां उपस्थित जेल प्रशासन एवं अन्य लोगो से कहीं।
फोटो परिचय-जेल का निरीक्षण करते जिला जज।
उन्होंने कहा कि जो कैदी बैरिको में बंद है उनके समय-समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायें। खानपान में जो मानक तय किए गए है उसी के अनुसार डायट दी जायें। चिकित्सा के लिए तत्पर रहें किसी को अगर कोई बीमारी होती है तो तत्काल उसका उपचार होना चाहिए।
वहीं बैरिको में बंद कैदियों से भी कई मामलों में पूछताछ की गई और जो आवश्यक निर्देश थे उन्हें जारी किए गए। चूंकि जेल का निरीक्षण समय-समय पर न्यायालय और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा होता रहता है। आज भी जो निरीक्षण हुआ है उसमें बारीक से बारीक खामियों पर नजर डाली गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डा.सतीश कुमार, सीजेएम प्रशांत कुमार, सीएमओ डा.अल्पना बरतारिया, एएसपी अवधेश सिंह, एडीएम प्रमिल कुमार आदि उपस्थित रहें
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