आतंकवाद के खिलाफ एक और पहल यूएपीए संशोधन बिल राज्यसभा में पास
आतंकवाद निरोधी क़ानून यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) संशोधन बिल संसद से पास हो गया है I
लोकसभा में यह बिल पिछले हफ़्ते ही पास हो गया था और शुक्रवार को राज्यसभा में पास हो गया I इस क़ानून से सरकार को यह ताक़त मिल गई है कि वो किसी व्यक्ति को जाँच के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकती हैI
इस बिल पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद प्रभात झा ने की है. लोकसभा से पहले ही यह बिल पास हो चुका है जिसम NIA को ज्यादा अधिकार देकर संगठन के साथ-साथ किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने जैसे अधिकार दिए गए हैं I UAPA बिल जब कानून बन जाएगा तो जिस व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त करने और यात्राएं करने पर रोक जैसी कार्रवाई की जा सकेगी I
इस बिल के क्लॉज नंबर पाँच और छह पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की आपत्ति थी लेकिन ये आपत्ति सदन में संख्या बल के सामने नहीं टिकी. इस बिल के समर्थन में 147 वोट पड़े जबकि विपक्ष में महज़ 42 वोट पड़े I
वो व्यक्ति अगर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित या उसमें लिप्त पाया जाता है तो सरकार उसे आतंकवादी घोषित कर देगी I
इस बिल के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस और अन्य दलों ने सवाल खड़ा किया तो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा था कि सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद को जड़ से मिटाना है I
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